दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार, 6 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर चर्चित अकाउंट ‘डॉ निमो यादव’ को भारत में बहाल करने का महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। यह अकाउंट पिछले महीने 19 मार्च को केंद्र सरकार के आदेश के बाद भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इस अकाउंट का संचालन करने वाले प्रतीक शर्मा ने सरकार के इस कदम को कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस अकाउंट से प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही थीं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। सरकार के अनुसार विवादित पोस्टों के जरिए पीएम मोदी की मानहानि की गई और देश के विदेशी संबंधों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। वहीं प्रतीक शर्मा की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले उनके क्लाइंट को कोई नोटिस या ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं दिया गया, जो कि पूरी तरह से अवैध और मनमाना है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने ‘डॉ निमो यादव’ के अकाउंट को बहाल करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन पोस्टों को सरकार ने आपत्तिजनक बताया है वे फिलहाल अस्थायी रूप से ब्लॉक रहेंगी। इसके साथ ही प्रतीक शर्मा को एक समीक्षा समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है ताकि उन विवादित पोस्टों के भाग्य पर अंतिम फैसला लिया जा सके।